उत्तर प्रदेश (औरैया) भारत 04 Feb (SPI) : अपर जिलाधिकारी (वि०/ रा०) और उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) महेन्द्र पाल सिंह ने आगामी विधानसभा उप निर्वाचन 2025 के लिए उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया, जमानत धनराशि, निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा और अन्य आवश्यक निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित विवरण निर्धारित किए गए हैं:
- सदस्य ग्राम पंचायत
- नाम निर्देशन पत्र का मूल्य: अनारक्षित 150 रुपये, आरक्षित 75 रुपये
- जमानत की धनराशि: अनारक्षित 500 रुपये, आरक्षित 250 रुपये
- अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा: 10,000 रुपये
- प्रधान ग्राम पंचायत
- नाम निर्देशन पत्र का मूल्य: अनारक्षित 300 रुपये, आरक्षित 150 रुपये
- जमानत की धनराशि: अनारक्षित 2000 रुपये, आरक्षित 1000 रुपये
- अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा: 75,000 रुपये
- सदस्य क्षेत्र पंचायत
- नाम निर्देशन पत्र का मूल्य: अनारक्षित 300 रुपये, आरक्षित 150 रुपये
- जमानत की धनराशि: अनारक्षित 2000 रुपये, आरक्षित 1000 रुपये
- अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा: 75,000 रुपये
उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय विवरण चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन महीने के अंदर शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, और जमानत वापसी हेतु आवेदन भी उसी अवधि में करना होगा। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो समस्त जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
इसके अतिरिक्त, प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ अपराधीकरण, संपत्ति, वित्तीय देयता, और शैक्षिक अर्हता के संबंध में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। सदस्य ग्राम पंचायत के उम्मीदवारों के लिए इसी प्रकार का घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिया जाएगा।
यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का है, तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उप निर्वाचन की समय-सारणी:
- 08 फरवरी 2025: नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि (10:00 बजे से 04:00 बजे तक)
- 10 फरवरी 2025: नाम निर्देशन पत्रों की जांच (10:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
- 11 फरवरी 2025: उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि (10:00 बजे से 03:00 बजे तक)
- 11 फरवरी 2025: प्रतीक आवंटन (03:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
- 19 फरवरी 2025: मतदान (07:00 बजे से 05:00 बजे तक)
- 21 फरवरी 2025: मतगणना (08:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
इस उप निर्वाचन में क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए विकासखंड भाग्यनगर के वार्ड संख्या 22 में उप चुनाव आयोजित होगा। सभी संबंधित जानकारी पंचायत, जिला पंचायत, तहसील और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।
नामांकन पत्रों की बिक्री और अन्य निर्वाचन कार्य संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होंगे।
यह सूचना सार्वजनिक जानकारी के लिए जारी की गई है।