औरैया, 09 मार्च 2025 – जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त खाद्य II अम्बा दत्त पाण्डेय के मार्गदर्शन में छापेमारी की गई। इस दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय और खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की।
मुख्य रूप से दूध डेयरी, खोया भट्टी, निर्माण इकाइयाँ, सप्लायर्स और खाद्य पदार्थों की प्रतिष्ठानों से नमूने एकत्र किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास द्वारा जिला उद्योग केंद्र, दिव्यापुर रोड, औरैया स्थित आटा निर्माण इकाई पर आटे का नमूना लिया गया। मौके पर विक्रेता ने खाद्य पंजीकरण दिखाया, लेकिन लाइसेंस की श्रेणी में आते हुए सुधार नोटिस जारी किया गया।
इसके अलावा अजीतमल तहसील स्थित शांति नगर बाबरपुर में बिना खाद्य पंजीकरण और लाइसेंस के छेना बनाने वाली निर्माण इकाई पर छापेमारी की गई। इस दौरान 207 किलो खराब छेना, जिसकी कीमत 31,050 रुपये थी, को गड्ढे में डालकर नष्ट किया गया।
अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलग-अलग स्थानों से 20 नमूने एकत्र किए हैं, जिनकी जांच खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला से कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावट पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
सहायक आयुक्त द्वितीय अम्बा दत्त पाण्डेय ने खाद्य व्यापारियों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों का बिल अवश्य लें ताकि खाद्य निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर जिम्मेदार ठहराए जा सकें। साथ ही व्यापारियों को यह भी सलाह दी गई कि वे अपनी खाद्य पदार्थों की बिक्री के अनुसार खाद्य पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करें, अन्यथा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक सूचना के लिए आम जनमानस से आग्रह किया गया है कि वे मिलावटी या दूषित खाद्य पदार्थों की जानकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, औरैया के कार्यालय में लिखित रूप में दें।