उप कृषि निदेशक शैलेन्द्र कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जनपद औरैया में नामित बीमा कम्पनी एच०डी०एफ०सी० एरगो के प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के साथ कार्यालय उप कृषि निदेशक, औरैया से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली किसानों में योजना के प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित की गई है।
इस सप्ताह चल रही प्रचार रैली के अंतर्गत बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि गाँव-गाँव जाकर कृषकों को अवगत करा रहे हैं कि खरीफ 2025 सीजन के लिये फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसमीय प्रतिकूलताओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करना है।
बीमा कराने की प्रक्रिया:
ऋणी कृषक: अपनी संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर बीमा कराएं।
गैर ऋणी कृषक:
आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक शाखा में जाकर बीमा करवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
स्वप्रमाणित फसल बुआई घोषणा पत्र
नवीनतम खतौनी की नकल
बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसमें IFSC कोड स्पष्ट हो)
अधिसूचित फसलें:
ध्यान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द और अरहर को अधिसूचित किया गया है। इन फसलों के लिए बीमा कराने हेतु बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम कृषक द्वारा देय होगा।
बीमा कवर की विशेषताएँ:
फसल न बो पाने की स्थिति (असफल बुआई)
फसल की मध्यावस्था में क्षति
खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदाओं (ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली आदि) से नुकसान
फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में रखी फसल का नुकसान
शिकायत व जानकारी:
किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नं० 14447 पर कॉल करें।
फसल क्षति की स्थिति में कृषक 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या कृषि विभाग के कार्यालय में सूचना देकर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।
यदि आप इस जानकारी को पोस्टर, पम्पलेट या सोशल मीडिया के लिए संक्षेप में चाहते हैं तो मैं वह भी तैयार कर सकता हूँ।