औरैया, 20 मार्च 2025 – कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनपद स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और कड़े निर्देश जारी किए गए।
लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश
सहायक आयुक्त (खाद्य)-।। ए.डी. पांडेय ने बैठक में बताया कि मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया में पीएफए एक्ट के तहत 125 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत 66 मामले लंबित हैं। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन लंबित मामलों की सूची मॉनिटरिंग सेल की बैठक में प्रस्तुत की जाए और जल्द से जल्द निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाए।
विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा जागरूकता अभियान
अपर जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और विद्यार्थियों के बीच पंपलेट वितरित कर खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।
सरकारी योजनाओं में खाद्य गुणवत्ता की जांच होगी
सरकारी राशन की दुकान, मिड-डे मील एवं बाल पुष्टाहार के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूने एकत्र करने के निर्देश दिए गए। मानकों के विपरीत पाए जाने वाले नमूनों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही हेतु पत्र भेजे जाएंगे।
बड़े व्यापारियों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यशाला
व्यापार मंडल अध्यक्ष बृजेन्द्र गुप्ता को निर्देश दिया गया कि जनपद के बड़े व्यापारियों के साथ खाद्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों पर एक कार्यशाला मार्च 2025 के अंत तक आयोजित की जाए।
बिना लाइसेंस संचालित खाद्य कारोबारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
जनपद में कोई भी खाद्य कारोबारी बिना लाइसेंस या पंजीकरण के संचालित नहीं होगा। बिना लाइसेंस संचालन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत न्यायालय में मामला दर्ज किया जाएगा। इसके लिए निरंतर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
शराब व राशन दुकानों को भी लेना होगा खाद्य लाइसेंस
जनपद में आबकारी विभाग के अंतर्गत संचालित शराब, बीयर एवं देशी शराब की दुकानों के लिए खाद्य लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी के निर्देश दिए गए। इसी तरह, खाद्य एवं रसद विभाग की सरकारी राशन दुकानों को भी खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण लेना अनिवार्य होगा।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य)-।। ए.डी. पांडेय, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देव नारायण, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय, औषधि निरीक्षक श्रीमती ज्योत्सना आनंद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास, वीरन सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी कान्त यादव, जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार, वाणिज्यकर अधिकारी श्रीमती साधना मिश्रा, जिला उद्यान अधिकारी सुनील तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बीरेंद्र, वरिष्ठ निरीक्षक बाट-माप गया प्रसाद समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।