औरैया, 09 अप्रैल 2025 – जिलाधिकारी डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास ने विभिन्न स्थानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित किए हैं।
तत्क्रम में, दिबियापुर स्थित अमरनाथ के प्रतिष्ठान से सिघांडे के आटे का नमूना, अनन्तराम स्थित हिमांशु के दुग्ध डेयरी से मिश्रित दूध का नमूना, और चमनगंज फफूंद स्थित मिश्रा टेंडर्स प्रो0 कुलदीप मिश्रा के प्रतिष्ठान से हल्दी पाउडर का नमूना एकत्रित किया गया। कुल तीन नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
फूड सेफ्टी व्हील मोबाइल वैन से जांच
शासन द्वारा प्राप्त फूड सेफ्टी व्हील मोबाइल वैन प्रयोगशाला के माध्यम से जनपद में खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच की गई। विभिन्न स्थानों जैसे स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित कैन्टीन पर खाद्य पदार्थ, मसाले, तेल, दालें, नमक आदि की जांच की गई। इसके अलावा, दिबियापुर मार्केट और ककोर बाजार पर भ्रमण कर कुल 27 नमूनों की जांच की गई। जांच के दौरान मानक के विपरीत पाए गए नमूनों के बारे में खाद्य कारोबारकर्ताओं को चेतावनी दी गई और सुधार के निर्देश दिए गए।
आगनबाड़ी केन्द्रों में खाद्य पंजीकरण
शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत बाल पुष्टाहार के अंतर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री से संबंधित 100 आगनबाड़ी केन्द्रों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण निर्गत किए गए। इसके अलावा, खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं द्वारा 20 खाद्य पंजीकरण कराए गए।
खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए अपील
सहायक आयुक्त(खाद्य) ए.डी. पाण्डेय द्वारा जनपद के खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की गई है कि वे बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के कारोबार न चलाएं। अन्यथा, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-58 के तहत वाद न्यायालय में दायर किया जाएगा। इस धारा के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।