औरैया 22 अप्रैल 2025- आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य के माध्यम से प्राप्त होने वाले शिकायती आवेदन पत्रों के निस्तारण में बार-बार आगाह किए जाने के उपरांत पर भी तहसील स्तर से संतुष्टि पूर्ण निस्तारण न होने के कारण जनपद की रैंकिंग कम होने पर संबंधित से लिया जाए स्पष्टीकरण और सुधार न करने पर शासन को करायें अवगत।
जिलाधिकारी डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में जूम मीटिंग के माध्यम से शिकायती प्राप्त प्रार्थना पत्रों की समीक्षा में निस्तारण संतुष्टि पूर्ण प्रतिशत कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपरोक्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा संचालित लाभपरक योजनाओं से संबंधित प्राप्त होने वाले नवीन आवेदन पत्रों का खंड विकास अधिकारी शीघ्रता से ऑनलाइन कराते हुए पंजीकरण की कार्यवाही करते हुए सत्यापन कर कार्य करें जिससे पात्रों को योजना का लाभ समय से मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इस हेतु खंड विकास अधिकारी अपने स्तर से पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान आदि के साथ समय-समय पर बैठक कर प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति को भी देखें।
जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी व खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में संचालित गौआश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंशों हेतु भूसा क्रय व भूसा दान के लिए नियमानुसार कार्यवाही तेजी से करते हुए पर्याप्त भूसा भंडारण करना सुनिश्चित करें। श्री त्रिपाठी ने तहसील स्तर पर लंबित 45 दिन के भीतर वाले वादों का निस्तारण अति शीघ्र करने के निर्देश संबंधितों को दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को आज ही सूचीबद्ध कर निस्तारण की प्रक्रिया को तेजी से अपनायें। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान पुलिस थानावार विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था के साथ-साथ बालू, मौरंग तथा मिट्टी खनन के अवैध परिवहन के साथ-साथ यातायात नियमों का उल्लंघन कर ओवरलोडिंग जैसे कार्य पर अंकुश लगाने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधी विभागों के साथ समन्वय बनाकर सघन चेकिंग अभियान सतत रूप से चलाएं जिससे इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लग सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर भी नजर रखे कि अभियान की (लोकेशन) जानकारी किसके द्वारा बताई जाती है इसके लिए अपने स्तर पर कॉल डिटेल भी चेक करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन के प्राथमिकता वाले कार्यों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार शासन को भी अवगत करा दिया जाएगा।