
रेट लिस्ट, लाइसेंस, सीसीटीवी और साफ-सफाई अनिवार्य; मिलावट मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई, शिकायत के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर
कासगंज। आगामी श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपद के सभी होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी कासगंज के निर्देश पर यह व्यवस्था श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है।
विभाग ने सभी संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन, रेट लिस्ट और मेन्यू स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, स्वच्छ रसोई, प्रशिक्षित फूड हैंडलर, मेडिकल सर्टिफिकेट, एप्रन और ग्लव्स का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है।
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ढाबों और होटलों पर शराब, मांस, मछली एवं अंडा नहीं परोसा जाएगा, एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी तथा शिवभक्तों और कांवड़ियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना होगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि जिलाधिकारी के “No Incident – No Accident” अभियान को सफल बनाया जा सके।
यदि कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचना मिले तो संबंधित व्यक्ति सहायक आयुक्त (खाद्य) कुलदीप सिंह (मो. 8218168229) अथवा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद कुमार देव (मो. 8218145849) को तत्काल सूचना दे सकता है।

